हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने "लेनदेन मूल्य की गलत हिसाब करने का हुक्म" के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दिया, जिसे शरई अहकाम मे रूची रखने वालो के लिए प्रस्तुत किया गया है।
* लेन-देन की कीमत की गलत हिसाब करने का हुक्म
प्रश्न: यदि विक्रेता, ध्यान भटकने के कारण, वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक राशि का हिसाब करता है और फिर क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करता है, लेकिन खरीदार नहीं मिल पाता है, तो क्या दायित्व है?
उत्तर: यदि विक्रेता खरीदार से सहमत राशि से अधिक धन लेता है, तो उसे उसे वापस करना होगा, और यदि उसे खरीदार नहीं मिल पाता है, तो उसे इसे गरीबों को दान में देना होगा और, एहतियात ए मुस्तहब के तौर पर, हाकिम ए शरआ से अनुमति लेनी होगी।
हालांकि, यदि वे अधिक कीमत पर सहमत हुए हैं और विक्रेता को पता चलता है कि उसने इसे सामान्य कीमत से अधिक में बेचा है, तो वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि खरीदार गबन के कारण सूचित होने के बाद लेनदेन को रद्द कर सकता है।
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